काशीपुर : हाईकोर्ट की एडवोकेट ने कुछ लोगों पर उनके माता-पिता के घर में घुसकर उनके माता-पिता के साथ मारपीट करने, धारदार हथियार से हमला करने, सोने की चैन लूटने आदि के आरोप लगाये हैं।
रॉयल इन्क्लेव सोसायटी, काशीपुर निवासी हाईकोर्ट की एडवोकेट शालिनी सिंह ने बांसफोड़ान चौकी पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके बूढ़े माता-पिता, कविनगर जल निगम के पास, काशीपुर में अकेले रहते हैं, उनके घर के सामने मनोज पुत्र डालचन्द्र तथा उसकी पत्नी रंजना व कुछ किरायेदार रहते हैं।
शालिनी सिंह ने बताया कि शाम के लगभग 9 बजे के करीब उनकी मम्मी ने उन्हें फोन पर बताया कि ये सामने के सभी लोग घर पर आये और उनके साथ मार पिटाई की। उन्होंने बताया कि सुबह हमारे घर के सामने मनोज की पत्नी ने जानबूझकर बहुत सारा कूड़ा-गन्दगी डाल दी थी, वह रोज ही यही करती है। उन्होंने दिन में यह सब करने के लिए मना किया तो इन लोगों ने उनके साथ घर पर आकर मार-पीट की।
उनकी मम्मी ने बताया कि मनोज की पत्नी ने कहा कि अभी आँऊगी अपने दबंग भाईयों को साथ लेकर, तुम्हें ठिकाने लगवाने, नहीं तो मकान बेचकर भाग जाओ।
शालिनी सिंह ने बताया कि मम्मी के फोन करने पर वह अपने बेटे को लेकर उनके घर कविनगर पहुंची। तभी थोडी देर बाद ही लगभग 9.45 बजे मनोज पुत्र डालचन्द्र, रंजना पत्नी मनोज एवं इनकी लड़की पल्लवी, शिवानी व इनके किरायेदार सभी एकत्रित होकर उनके घर के अन्दर घुस आये और उनके तथा उनके बेटे और मम्मी-पापा को मारना शुरु कर दिया।
शालिनी सिंह ने बताया कि रंजना ने उनके साथ मार-पिटाई करते हुये उनके गले में पड़ी सोने की चैन खींच ली तथा उनका मोबाइल भी छीनने की कोशिश की, उनकेे बेटे ने बीच बचाव किया तो उसके ऊपर भी किसी धारधार, नुकीले निजी औजार से हमला कर दिया। मौहल्ले के लोगों के आने के बाद ये सभी लोग उन्हें जान से मारने की धमकी देकर चले गये, बोले मेरा भाई बहुत दबंग है, सुबह तक तेरे तथा तेरे परिवार को जान से मरवा दूंगा।
शालिनी सिंह की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मनोज, रंजना, पल्लवी, शिवानी के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 190, 191(2), 304(2), 332(सी), 351(3), 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई दिनेश चंद्र के हवाले की है।
